बदलता स्वरूप गोंडा। क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-71/24, धारा 304,316,504,506 भादवि व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधि0 2019 से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 26.04.2024 को ग्राम बिजहरिया केशव नगर ग्रन्ट पश्चिमी थाना खोड़ारे के रहने वाले रविंन्द्र शर्मा द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी पत्नी जो गर्भावस्था के दौरान प्रसव पीड़ा में थी जिसको यशोदा हाॅस्पिटल बुक्कनपुर मसकनवां रोड ले जाया गया था। जहां पर यशोदा हाॅस्पिटल के संचालक के पास मेजर ओटी का लाइसेन्स न होने के बावजूद एडमिट कर लिया गया तथा चिकित्सक के पास मेजर ऑपरेशन की कोई डिग्री न होने के बावजूद डाॅक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिससे उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने पर ऑपरेशन पूर्ण करने से पहले ही टांके लगाकर मरणासन्न अवस्था में बस्ती के लिए रेफर कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप अत्याधिक रक्तश्राव होने के कारण उनकी पत्नी व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गयी है। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर घटना की जांच कर शीघ्र आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 खोड़ारे को दिए गए थे। जिसके क्रम में आज थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों राजेश पाण्डेय हाॅस्पिटल संचालक व डाक्टर केदारनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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