बहराइच 19 अप्रैल। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार 01 मई से 30 जून 2023 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट बहराइच, ग्राम न्यायालय नानपारा व महसी तथा इससे सम्बन्धित कार्यालयों की कार्यालय अवधि में परिवर्तन किया गया है। जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 मई से 30 जून 2023 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक खुलेंगे। जबकि कोर्टो से सम्बन्धित कार्यालय प्रातः 06ः30 बजे से अपरान्ह 01ः30 बजे तक कार्य करेंगे। जारी आदेश के अनुसार पूर्वान्ह 10ः30 से 11ः00 बजे तक मध्यावकाश रहेगा।
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