बहराइच 21 अप्रैल। सामान्य आचार संहिता की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति अथवा सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों व व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
उन्हांने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुआें पर आलोचना नहीं की जाएगी तथा मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा तथा सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण व अपराध माने गये हैं। जैसे किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा मतदाताआें को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बॉटना।