गोण्डा। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निगोशिएबुल इन्स्टू्रमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 में प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है। उत्तर प्रदेश शासन तथा राज्यपाल द्वारा प्रथम चरण मतदान दिवस चार मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में डीएम डा उज्जवल कुमार द्वारा जनपद गोण्डा में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, मतदान दिवस चार मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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