बदलता स्वरूप गोंडा। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुराचार करने वालों के खिलाफ न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें 25-25 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है एवं 30-30 हजार के अर्थ दंड की भी सजा दी गई है। 10.02.2024 को थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुराचार करने के आरोप में 04 अभियुक्तों राजा अली, रिजवान, इसराइल व महफूज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता सुनील सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल प्रदीप कुमार शुक्ला व थाना को0नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा व पॉक्सो कोर्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा 25-25 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। उक्त चारों आरोपी बढ़ई पुरवा कोतवाली नगर के निवासी हैं।