बस्ती। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जायेंगी। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने प्रेक्षागृह में मतदान पार्टी के प्रशिक्षण के दौरान दिया। उन्होने कहा कि अराजकतत्वों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा पारदर्शी मतदान कराने में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नही किया जायेंगा। उन्होने मतदान कार्मिको से अपील किया कि वे टीम भावना से कार्य करते हुए मतदान सम्पन्न कराये, प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ खड़ा रहेंगा।
उन्होने कहा कि सभी कार्मिको को मतदेय स्थल पर शाम को सेक्टर मजिस्ट्रेट उनका मानदेय नकद उपलब्ध करा देंगे। प्रत्येक मतदेय स्थल पर स्कूल की रसोईया नाश्ता एवं भोजन तैयार करेंगी लेकिन मतदान कार्मिको को इसका भुगतान करना होंगा। उन्होने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी मतदान कार्मिक मतदेय स्थल छोड़कर किसी के घर नही रूकेगा और ना ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करेंगा। आज दोनों पालियों में लगभग 912 मतदान कार्मिको ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता बनाये रखें।
उन्होने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराना मतदान पार्टी के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का दायित्व है। मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी तैनात किए गये है। इसमें एक महिला कर्मचारी भी रहेंगी। उन्होने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि टीम भावना से कार्य करते हुए सफलता पूर्वक मतदान सम्पन्न कराये।
उन्होने कहा कि पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मतदेय स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई वाहन ना आये, किसी दल का पोस्टर, बैनर ना लगे तथा पीठासीन अधिकारी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे। मतदान अवधि में प्रत्याशी, उसका चुनाव अभिकर्ता तथा पोलिंग एजेण्ट में से कोई एक मतदेय स्थल पर उपस्थित रह सकेंगा।
सीडीओ/कार्मिक प्रभारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदाता पहचान के लिए बूथ लेविल आफिसर (बी.एल.ओ) मतदान के दिन मतदेय स्थल पर तैनात रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक, बच्चा गोद लिए महिला तथा दिव्यांग को मतदान कराने में प्राथमिकता दें। मीडिया कर्मी केवल मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं की फोटों ले सकेगें, मतदेय स्थल के भीतर की फोटो नही।
उन्होने कहा कि मतदाता की अंगुली पकडे़ बिना अमिट स्याही इस प्रकार से लगायी जायेंगी कि स्किन एवं नाखून पर प्रदर्शित हों। पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी लिखते रहेंगे तथा इसमें प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना का विवरण दर्ज करेंगें। प्रत्येक दो घण्टे पर मतदान प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट को बतायेंगे।
प्रशिक्षण सत्र को एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने भी सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि पीठासीन अधिकारी पुस्तिका विधिवत गहराई से अध्ययन कर लें। मतदेय स्थल पर उनका निर्णय अन्तिम होंगा, इसलिए किसी प्रकार का संशय नही होना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकारी डा. विजय प्रताप यादव ने बताया कि मतदान 11 मई को प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सम्पन्न होंगा। इस मतदान में चैलेंज वोट के लिए 05 रूपये जमा कराया जायेंगा। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई कर्मचारी या सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एजेण्ट नही बनेंगा। एजेण्ट बनने के लिए उस पोलिंग स्टेशन का मतदाता होना अनिवार्य है। एजेण्ट पहचान पत्र को बैज के रूप में लगायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होने चैलेंज वोट, टेण्डर वोट के बारे में जानकारी दिया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान समाप्ति पर सांविधिक/असांविधिक तथा अन्य पैकेट तैयार करने के बारे में जानकारी दिया गया।
मतदान पार्टी के कर्मचारी को 10 नगर निकायों में पोस्टल, बैलेट के द्वारा मतदान कराया गया। 06 मई को भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, बीएसए डा. इन्द्रजीत प्रजापति उपस्थित रहे।

Badalta Swaroop | बदलता स्वरुप Latest News & Information Portal