नजूल संपत्ति विधेयक जनहित में नहीं-सूरज सिंह

बदलता स्वरूप गोण्डा। समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं गोंडा सदर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह ने कहा कि उप्र का नजूल संपत्ति विधेयक पूरी तरह से जनहित में नहीं है, इस विधेयक की कार्यवाही में न सिर्फ व्यक्तिगत लोगों के ज़मीन व भवन आएंगे बल्कि गोण्डा जनपद सहित पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी भूमि व भवन भी प्रभावित होंगे। सूरज सिंह ने कहा कि गोण्डा नगर सहित जनपद के हज़ारों रिहायशी व आवासीय मकान नज़ूल भूमि पर निर्मित है, जिस ज़मीन का कब्जेदार सरकारी फीस भुगतान कर फ्री होल्ड भी कराना चाहते हैं। परन्तु सरकार की हीलाहवाली के चलते फ्री होल्ड हो पाना संभव नही है। सूरज सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर एक प्रतिनिधि मण्डल उप्र के मुख्यमंत्री से भेंट कर जनहित में विधेयक को रद्द अथवा संशोधन करने की मांग करेगा।