बदलता स्वरूप कर्नलगंज गोंडा। फर्जी आरोप लगाकर धोखाधड़ी, जलसाजी व कूटरचना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने वाले के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाते हुये उचित कार्रवाई किये जाने की मांग की गई है। प्रकरण थाना कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम पिपरी राउत से जुडा है। कोतवाली कर्नलगंज अंतर्गत ग्राम बसालतपुर निवासी राकेश कुमार तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को आन लाइन प्रार्थना पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि ग्राम पिपरी राउत निवासी एक व्यक्ति ने उनके साथ 10 लोगों के विरुद्ध कोतवाली कर्नलगंज में धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि बाबादीन पुत्र बच्चू लाल निवासी ग्राम पिपरी राउत की मौत के बाद 27 फ़रवरी 1990 में दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उनके नाम की भूमि का बैनामा अब्दुल समद के नाम करवा लिया गया। जिसे 13 मार्च 2018 को तीरथराम ने अपने नाम बैनामा करवाकर 19 जुलाई 2022 को संध्या पांडेय के नाम बैनामा कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 1990 में हुये बैनामें के समय उसकी आयु करीब सात वर्ष थी। और दूसरे व तीसरे बैनामें में भी उसका कोई रोल नही है। फिर भी मुकदमे में उसका नाम सामिल है। इसी तरह मुन्ना व राजू की आयु भी बैनाम के समय 9 व 10 वर्ष थी। जिससे साबित हो रहा है कि साजिस के तहत उसे मुकदमे में फंसाया गया है। जांच अधिकारी मनीष कुमार से वार्ता करने का प्रयास किया गया मगर उनका फोन उठा।