वन स्टॉप शॉप के लिये कृषि स्नातक बेरोजगार युवा 9 जून तक करें आवेदन

बदलता स्वरूप गोण्डा। कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कृषक हित में करने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालंबन एग्री जंक्शन योजना संचालित की जा रही है। जिलाधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने बताया कि इस योजना के बैनर तले “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से किसानों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातको को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यामियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। एग्री जंक्शन स्थापना के लिए चयनित लाभार्थियों को उधम स्थापना एवं संचालन हेतु निशुल्क प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता और लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। इस उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता और 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा और वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000/- से अधिक न हो।स्वतन्त्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना के लिए कृषि व्यवसाइयों को प्रशिक्षण प्रदान कराना। योजना के पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे लोग हो सकते हैं, जो कृषि स्नातक होंं या एग्रो बिजनेस मेनेजमेंट में ग्रेजुएट हों. इसके अलावा कृषि से जुड़े विषयों उद्यान, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी आईसीएआर या यूजीसी से मान्यता प्राप्त संंस्थान से डिग्रीधारी एग्री जंक्शन योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमा धारी कृषि विषय में इंटरमीडिएट योग प्रार्थी पर भी विचार किया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाले युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जाएगा। गठित समिति में डीएम सीडीओ अध्यक्ष, उप कृषि निदेशक सदस्य सचिव, एडीएम सचिव, सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधक इसके सदस्य होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के चयन हेतु आवेदक अपना आवेदन 9 जून को शाम 5 बजे तक उप कृषि निदेशक कार्यालय गोंडा में जमा करवा सकते हैं। समय अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार संभव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।