दिब्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु लाभार्थी करे आवेदन

बदलता स्वरूप गोंडा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया की विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15000 युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 की धनराशि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिसकी शादी चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हो वह व्यक्ति अनुदान हेतु विभागीय वेबसाइट http/divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कराकर हार्ड कॉपी विकास भवन गोंडा में स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गोंडा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
अनुदान देने के लिए पात्रता, दंपत्ति भारत के नागरिक हो, दंपत्ति उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी या कम से कम 5 वर्ष से उसका अधिवासी हो, दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता के श्रेणी में न हो।