नाबालिग लड़की से दुराचार करने के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा


बदलता स्वरूप गोण्डा। नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचाऱ करने के आरोप में अभियुक्त आकाश उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 20 वर्ष के कारावास व रू 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त आकाश उर्फ राजकुमार सेन पुत्र कोमल प्रसाद सेन नि0 संजयनगर थाना आधार ताल जिला जबलपुर राज्य मध्यप्रदेश मु0अ0सं0-204/2019, धारा 363,366,376,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के मामले में आरोपी चल रहा था जिसका आज फैसला सुनाया गया।