**बदलता स्वरूप गोंडा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार शुक्ला को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल प्रदीप कुमार शुक्ला, थाना कटराबाजार के पैरोकार हे0का0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर का0 दीपांशु सिंह द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।