गोण्डा। दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।
थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त अमित कुमार तिवारी ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भागा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार आरक्षी सूर्यभान द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।