गैरइरादतन हत्या में 02 को सश्रम 05-05 वर्षों का कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा-

बदलता स्वरूप गोण्डा। पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को सश्रम 05-05 वर्षों का कारावास व रु0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई। 21 जून 2019 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी रंजिश को लेकर गैरइरादतन हत्या की घटना घटित हुई थी। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त तकदीर शंकर व विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल दीनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गोंडा ने 05-05 वर्षो के कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।