लेखन सामग्री ना लेने पर दर्ज होगा मुकदमा
14 तक हर हाल में प्राप्त करें लेखन सामग्री
बदलता स्वरूप गोण्डा। मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी मतदान कार्मिक प्रशिक्षण ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण 10 से 13 मई तक श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोण्डा में आयोजित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी-19, प्रथम मतदान अधिकारी-11, द्वितीय मतदान अधिकारी 61 व तृतीय मतदान अधिकारी-84 अनुपस्थित पाये गये है, जिसकी सूचना सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देते हुए अनुपस्थित/छूटे हुए कार्मिकों को 14 मई को श्री लाल बहादुर शास्त्री महा विद्यालय गोण्डा में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
अतः निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त मतदान कार्मिक जिनके द्वारा उक्त अवधि में आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया है, उन्हें सूचित / निर्देशित किया जाता है कि 14 मई को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक श्री लाल बहादुर शास्त्री महा विद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके साथ कुछ पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है परन्तु उनके द्वारा लेखन सामग्री प्राप्त नहीं की गयी है, उन्हें भी निर्देशित किया जाता है कि 14 मई को श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोण्डा में पहुंच कर अपनी लेखन सामग्री प्राप्त कर लें। यदि 14 मई को आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया जाता है और लेखन सामग्री प्राप्त नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।