खगड़िया। जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 10 लाभार्थी दंपतियों एवं मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 04 लाभार्थी दंपतियों को समाहरणालय, खगड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुदान राशि से संबंधित सावधि जमा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आज जिलाधिकारी के हाथों से प्रत्येक लाभुक जोड़ों को एक-एक लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट प्रदान किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम सभी लाभुकों को इन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने की बधाई दी। साथ ही उनसे अपील करते हुए कहा कि यदि उनके आसपास भी कोई पात्र आवेदक हैं, तो उन्हे इस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि समाज मे जाति प्रथा, दहेज प्रथा व छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है। इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया के सहायक निदेशक राजीव रंजन मौजूद थे। समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने एवं छुआछूत की भावना को समाप्त करने के साथ अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं निःशक्तजन अंतर्जातीय विवाह योजना संचालित कर रही है। सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) ने जानकारी दी कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु आवेदनकर्ता को अपनी शादी की तिथि से 02 साल के अंदर अपना आवेदन जमा करना आवश्यक होता है।
अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में विवाह निबंधन प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र (विवाहित दंपति में से वर या वधु किसी एक को भी बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य), आधार कार्ड, बैंकखाता, पासपोर्ट साइज फोटो (संयुक्त रूप से ) देना अनिवार्य होता है । यदि वर बिहार का निवासी नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आवेदन पत्र वधु की ओर से उनके गृह जिले में भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह करना या विवाह -विच्छेद के बाद पुनर्विवाह करना अथवा एक जाति की उप जातियों के बीच विवाह को अंतर्जातीय विवाह नही माना जाएगा। नि:शक्तजन अंतर्जातीय विवाह हेतु उक्त दस्तावेजों के अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया से सम्पर्क कर सकते हैं या इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक अपना आवेदन सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा कर सकते हैं।