21 सितम्बर तक जमा होंगे दावे और आपत्तियां

बदलता स्वरूप गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत जनपद में स्थित सम्पत्तियों की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची आगामी एक अक्टूबर से जनपद गोण्डा में लागू किया जाना है। जिसके लिए अनन्तिम पुनरीक्षित दर सूची तैयार कर ली गयी है। जो जनपद के सभी उपनिबन्धक, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0). गोण्डा के कार्यालय में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ रखी गई है । पुनरीक्षित दरों के सम्बंध में यदि किसी को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो वह आगामी 21 सितम्बर सायं 5 बजे तक लिखित रूप से सम्बंधित तहसीलदार, उपनिबन्धक, उप जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गोण्डा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है इसके बाद प्राप्त किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।