बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि शासन के मंशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी योजना के कार्डधारकों/लाभार्थियों को उचित दर दुकानों (452) के माध्यम से राशन/खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत नामित परिवहन ठेकेदार से हर हाल में राशन की पूरी मात्रा प्राप्त करें। वर्तमान नीति यह है कि कि उचित दर विक्रेता को दुकान तक खाद्यान्न निःशुल्क एवं पूरी मात्रा में पहुंचाने का दायित्व परिवहन ठेकेदार का है। यदि किसी उचित दर विक्रेता से परिवहन के मद में ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है तो उचित दर विक्रेता जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के मोबाइल नम्बर-7232997077, 9454045407, पूर्ति निरीक्षक के मोबाइल नम्बर-8299021281, 8081234581, 8418054742 व टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर सूचित करें।
उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि राशनकार्ड धारक/लाभार्थी का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगाने के पश्चात तुरंत ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है तो उन उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उन्होने समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा आम जनमानस तथा राशन कार्डधारकों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार कराना तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर भी निर्देशों को चस्पा कराना सुनिश्चित करें।