बदलता स्वरूप गोण्डा। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी भगवानदीन गौतम को 10 वर्ष का कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में अभियुक्त भगवानदीन गौतम पुत्र जग्गू निवासी ठेकेदार पुरवा मौजा अशोकपुर, थाना कटराबाजार, गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त भगवानदीन को 10 वर्ष का कारावास व रु0 15,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
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