गोण्डा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जमा करता हित संरक्षण अधिनियम –2016 के सफल क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त बीमा एवं वाहय सहायतित परियोजना महानिदेशालय स्तर पर एक पोर्टल की स्थापना की गई है।
उन्होंने कहा कि जनपद में तहसील के संबंधित उप जिलाधिकारियो को इस संबंध में प्राप्त शिकायत को पंजीकृत कर अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।
जनपद स्तर पर मुख्य राजस्व लेखाकार अनुभाग में इससे संबंधित शिकायतो के पंजीकरण हेतु एक पटल की स्थापना कर दी गई है।