तहसील सदर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन संपन्न

गोण्डा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेश के अनुपालन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय के निर्देशों पर तहसील सदर गोण्डा सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय के निर्देश पर प्रभारी तहसीलदार सदर सुश्री नेहा राजवंशी गोण्डा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र गौतम व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सी0के0 वर्मा की उपस्थिति में महिला सशक्तीकरण व स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा श्रम कानून विषय पर उक्त शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर प्रभारी तहसीलदार सदर सुश्री नेहा राजवंशी द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना यथा कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, पुलिस सहायता हेल्पलाइन 1090 के अतिरिक्त यह भी बताया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है। वर्तमान में सभी योजनाये कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं, इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गया है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता-पिता अथवां अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलायी जा रही है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री योगेश दीक्षित द्वारा अपने सम्बोधन में बताया गया कि श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं, इस कारण श्रमिकों के लिए बनाये गये विधान, एक सामाजिक विधान की अलग श्रेणी में आते हैं। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाना उपयुक्त समझा जाता है। श्रमिक जो असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, को जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने, अस्थायी एवं अनियमित रोजगार, अनिश्चित कार्य अवधि, मूलभूत तथा कल्याण सुविधाओं आदि के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यन्त कमजोर एवं दयनीय होती है। पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के कारण कर्मकारों की सही जानकारी हासिल करना, जिम्मेदारी निर्धारित करना एवं सुधारात्मक उपाय अमल में लाने हेतु कर्मकारों की सुरक्षा, कल्याण एवं अन्य सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अधिनियमों का सृजन किया गया है। श्रमिकों के हित में भी शासन द्वारा श्रम पोर्टल के माध्यम से कई योजनाओं को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री योगेश दीक्षित द्वारा बताया गया कि श्रमिक के कल्याण हेतु उ0प्र0 भवन एंव सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को षामिल किया गया है, जिसमें श्रमिक पंजीयन कर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा बोर्ड द्वारा संचािलत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अपरिहार्य कारण से यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका लाभ उसके परिवारजन को मिलता है। श्रमिक के बेटियों के विवाह हेतु अनुदान, पढायी-लिखायी हेतु अनुदान, पेंशन, बीमा आदि का लाभ श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दिया जाता है। यह योजना केवल उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही श्रमिकों के हित में भारत सरकार द्वारा श्रम पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिस पर बीमा भी किया जाता है।शिविर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सी0के0वर्मा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र गौतम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महिलाओं के हितार्थ चलायी जा रही जागरूकता/साक्षरता कार्यकम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं एवं बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आशा बहुओं के माध्यम से उनके हितार्थ योजानाओं की जानकारी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के कल्याणार्थ स्वास्थ्य एवं सरकारी योजनाओं, आयुष्मान कार्ड के लाभ, कोविड वैक्सीन एवं विकलांग प्रमाण पत्र के साथ-साथ वर्तमान में चलाये जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा वहां उपस्थित लोगों से यह भी कहा कि विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं को बताना है, जिससे कि वह इस योजना के बारे में जान सकें तथा अपने पास-पड़ोसियों एवं ग्राम वासियों के मध्य इसका प्रचार-प्रसार करें, जिससे आम जनमानस उपरोक्त योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर तहसील के कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी, पराविधिक स्वयं सेवक संजय कुमार दूबे आदि जन समूह उपस्थित रहे।