बदलता स्वरूप गोण्डा। हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 25,000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना खरगूपुर पुलिस ने दहेज हत्या व हत्या करने के आरोप में अभियुक्त ईशरे उर्फ ईश्वरचन्द को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता बसन्त शुक्ला मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना खरगूपुर के पैरोकार आ0 अटल कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा द्वारा आजीवन कारावास व रू 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।