गंदगी फैलाना, खुले में शौच या पेशाब करना पड़ेगा महंगा, जुर्माना लागू

खुले में शौच पर 500 व खुले में पेशाब करने पर 100 रुपये तक का जुर्माना

दुकानदार सड़कों पर नहीं फेंक सकेंगे कूड़ा, लापरवाही पर देना पड़ेगा जुर्माना

बदलता स्वरूप गोंडा। नगर पालिका परिषद गोंडा की सीमा में गंदगी फैलाना या खुले में शौच व पेशाब करना अब आपको महंगा पड़ेगा। नगर पालिका परिषद गोंडा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली उपविधि, 2017 को शुक्रवार से लागू कर दिया गया है। इसके प्रावधानों के तहत नगर पालिका सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये एवं खुले स्थान पर पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उज्मा राशिद और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा नगर पालिका परिषद की ओर से इसका गजट जारी कर दिया गया है। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की दिशा में इसे लागू किया गया है। नए प्रावधान के तहत, नगर पालिका परिषद गोंडा की सीमा में रहने वाले सभी नगरवासियों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक घरों से निकलने वाले तमाम तरह के कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ेदान में डालना होगा। ऐसा न करने पर नगर पालिका परिषद इस कचरे को उठाने से इन्कार कर सकती है। साथ ही, जुर्माना भी लगा सकते हैं। वहीं, बड़े होटलों से निकलने वाले कचरे का निपटारा होटल प्रबंधन को खुद ही करना होगा। उन्हें छोटे प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं तो उन्हें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के मुताबिक 5000 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। कूड़े-कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नगर पालिका अब लोगों के घरों से निकलने वाले कचरे तीन अलग -अलग श्रेणियों में उठाएंगे। इस कचरे को तीन अलग रंगों के कूड़ेदानों में डालना होंगा।

गीला कूड़ा जैसे सब्जी, चाय बैग, सड़े फल, अंड़े के छिलके आदि को हरे कूड़ेदान में डालें। बोलतें, चिप्स रैपर, स्टेशनरी आदि को नीले कूड़ेदान में और खतरनाक कूड़ा जैसे रेजर, सैनिटरी पैड आदि को लाल कूड़ेदान में डालें। कूड़े को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में फेंकने, जलाने या गाड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्त वाले स्थान पर 100 व्यक्ति से अधिक का एक कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक स्त्रोत पर ही कूड़े को अलग-अलग इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी होगी। वह पृथक्कृत कूड़े को नगर पालिका परिषद को देगा। प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्य-कलाप के दौरान उत्पन्न कूड़ा जैसे खाद्य अपशिष्ट प्रोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, डिब्बे, नारियलों के छिलके, शेष बचा भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये कूड़ादान रखेगा। यह कूड़ा नगर पालिका परिषद की भण्डारण डिपो या वाहन में डालना है। कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका शुल्क भी लेगी।

प्रतिमाह आवासीय भवन से 30 रूपये, व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जल-पान, रेस्टोरेंट से 100 रूपये, व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल, व्यवसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान से 500 रूपये, व्यवसायिक भवन चिकित्सीय क्लीनिक से 1,000 रूपये, व्यवसायिक भवन, नर्सिंगहोम से 2,500 रूपये लिया जायेगा। नगर पालिका परिषद द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था का अनुपालन न करना अपराध माना जायेगा। परिषद ने साफ किया है कि उल्लंघन की दशा में 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्धि होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जाएगा। वहीं, सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवशेष रखने पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।