बदलता स्वरूप गोंडा। प्रभारी जनपद न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह, प्रथम अपर जिला जज के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जनपद गोण्डा एवं जनपद के समस्त तहसीलों तथा सम्बन्धित विकास खण्डों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं रैलियों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर जनपद गोण्डा में स्थित के.आर.एस. विधि महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज की अध्यक्षता में तथा प्रभारी तहसीलदार गोण्डा नेहा राज वंशी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्र मोहन वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र गौतम, डॉ0 आनंद एवं के.आर.एस. विधि महाविद्यालय के प्राचार्य राम कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिति में लगभग सौ छात्र एवं छात्राओं के मध्य एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर का संचालन पैनल अधिवक्ता अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा किया गया। पैनल अधिवक्ता अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अपने सम्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एवं ए0डी0आर0 व मध्यस्थता केन्द्र के बारे में बताया गया। उनके द्वारा बताया गया की ए0डी0आर0 का अर्थ है वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, जिसके अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाऐं व तकीनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किन-किन लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है, उसके बारे में बताया गया, कि किसी भी वर्ग की तथा किसी भी उम्र की महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई भी व्यक्ति, कारागार में निरूद्ध बन्दी तथा सामान्य जाति का वह व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसी अवसर पर उन्होने टेली लाॅ प्रोजेक्ट, नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 तथा 1090, 112, 108 के बारे बारीक जानकारी दी। विधिक जागरूकता शिविर में प्रभारी तहसीलदार नेहा राजवंशी द्वारा तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना को सहायता राशि प्रदान करने के बावत जानकारी देते हुये उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि उपरोक्त किसी घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है तथा वर्तमान में सभी योजनायें कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं, इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गया है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त प्रभारी तहसीलदार द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि यदि परिवार द्वारा परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, तो उस पर एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाती है। शिविर में जिला प्रोबेशन कार्यालय के ओर से उपस्थित चन्द्र मोहन वर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा महिलाओं के बावत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओं बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रायोजित योजना इत्यादि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा निरश्रित महिला पेंशन एवं कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया गया कि किन-किन स्तर पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। शिविर में उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी गोण्डा धर्मेन्द्र गौतम ने बाल विकास सेवाओं से जुड़े आंगनबाड़ी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को विस्तार रूप से बताया गया तथा जिला चिकित्सालय गोण्डा के ओर से शिविर में उपस्थित डा0 आनन्द द्वारा वर्तमान में फैले संचारी रोग यथा डेंगू व मलेरिया के बारे में बताया गया तथा इनसे बचाव की जानकारी दी गयी तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आप लोग पानी को कंही एकत्र न होने दें। शिविर का समापन करते हुये अपने सम्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव द्वारा बताया गया कि आज ऐसा संयोग है कि विधिक दिवस के अवसर पर विधि छात्र/छात्राओं के मध्य विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य क्या होता है तथा विचाराधीन बन्दियों की रिहाई के बावत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर किस प्रकार कार्य किया जाता है।
इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जो छात्र अधिवक्ता के रूप में कचहरी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह एडवोकेट ऐथिक्स का जरूर पालन करें तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि वे जिस व्यक्ति (विचाराधीन बन्दी) के वाद की पैरवी कर रहें हैं, हो सकता है वह गरीब हो, गरीबी की वजह से तथा फीस देने में विलम्ब करें इस कारण उसके बेल बाण्ड को दाखिल करने में विलम्ब न करायें, जिससे कि वह व्यक्ति जमानत होने के पश्चात शीघ्र ही जिला कारागार से रिहा हो सके क्योंकि वर्तमान में कई जिला कारागार में कई ऐसे विचाराधीन बन्दी निरूद्ध हैं, जिनकी प्राइवेट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से जमानत तो करा दी गयी है किन्तु उनके द्वारा कुछ मामलों में समय से अग्रिम कार्यवाही नही की जाती है। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा द्वारा के.आर.एस. विधि महाविद्यालय गोण्डा को श्रेष्ठ लीेगल ऐड क्लीनिक का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसी प्रकार जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज गोण्डा के ग्राम पंचायत दिनारी में तहसीलदार श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में तथा पराविधिक स्वयं सेवक महेश चन्द्र वर्मा एवं रहमत अली की उपस्थिति में तथा तहसील मनकापुर के सभागार में तहसीलदार अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में तथा पराविधिक स्वयं सेवक नान्हू प्रसाद यादव, मो0इरफान एवं सिप्तेन खां की उपस्थिति में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया।