पिता-पुत्र के विरूद्ध हरिजन एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

बदलता स्वरूप गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की महिला ने विशेष न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत किए गए वाद में बताया कि बीते 14 अगस्त की रात करीब 09:30 बजे वह अपने धान के खेत की रखवाली करने गई थी जहां पहले से ही मौजूद गांव के ही विपक्षी विमल किशोर पुत्र सुमिरन यादव मुझे जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारने के लिए दौड़ा लिए और हाथ पकडकर कपड़े फाड़ने का प्रयास करने लगे। शोर-गुल सुनकर मेरी लडकियां रूबी, सोनम और विपक्षी का पुत्र नीरज भी दौड़कर आ गये। मेरी लडकियां जब बीच-बचाव करने लगी तो विपक्षी पिता-पुत्र उन्हें भी मारने लगे। विपक्षी विमल ने मुझे लाठी से मार दिया जिससे मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया। गांव वालों के बीच-बचाव करने पर विपक्षी जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए चले गए। इस संबंध में पीड़िता द्वारा चौकी और थाने पर भी तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र के विरूद्ध हरिजन एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।