अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 30 मार्च 2018 को अभियुक्त विजयी उर्फ विजय कुमार ने थाना खोड़ारे क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। तथा उसे बुरी तरह मारा-पीटा था जिससे उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता के0पी0 सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार आरक्षी रवि उपाध्याय के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय एस0सी0एस0टी0 कोर्ट गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।