बदलता स्वरूप गोण्डा। दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्तगण को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व रू0 30,000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या करने के अभियुक्तगण राहुल टाप 10 अपराधी व श्रीमती ननकई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु दूबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रू0 30,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।