टॉप टेन अपराधी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या करने के मामले में टॉप 10 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 70 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। प्राप्त विवरण के अनुसार अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 12.10.2019 को वादी पारसनाथ पुत्र रामतीरथ नि0 बीरपुर साडू थाना छपिया जनपद गोण्डा की पुत्री पुष्पा देवी जो उसकी पत्नी थी को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए आग से जलाकर मार डाला था। जिसमें थाना खोड़ारे पुलिस ने उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार आरक्षी रवि उपाध्याय के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 ने आजीवन कारावास व रुपये 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।