बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। के आदेशानुसार दिनांक-22.01.2024, 23.01.2024 एवं 24.01.2024 को एन0आई0एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण हेतु तथा दिनांक-29.01.2024, 30.01.2024 एवं 31.01.2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा में न्यायालय का कार्य पूर्ण करने के पश्चात किया जाना है जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारीगण को अधिकाधिक सम्बन्धित वादों को चिन्हित कर निस्तारित किये जाने हेतु समुचित प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी द्वारा समस्त वादकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त तिथि को जनपद न्यायालय गोण्डा में आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण कराकर, इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।
