जिला कारागार का निरीक्षण कर सभी बैरकों में लगाया गया साक्षरता शिविर

बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। के निर्देशानुसार जिला कारागार गोण्डा की सभी बैरकों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं कारागार का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/एफटीसी द्वारा किया गया। उक्त साक्षरता शिविर के दौरान जेलर शिव प्रताप मिश्र द्वारा सचिव को अवगत कराया गया कि आज की तिथि में कुल 888 बन्दी कारागार में निरूद्ध हैं, जिसमें से सिद्धदोष बन्दी 177 विचाराधीन बन्दी 697 तथा अस्पताल में कुल 13 बन्दी भर्ती थे, जिनमें से सिद्धदोष बन्दी 03 व विचाराधीन बन्दी 12 हैं तथा 01 एन0एस0ए0 बन्दी है। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक बैरक में कितने-कितने दोषसिद्ध/विचाराधीन बन्दी निरूद्ध हैं।
सचिव द्वारा आज जिला कारागार की सभी बैरकों (महिला बैरक, किशोर बैरक, क्वारंटाइन बैरक एवं 11 साधारण बैरक) में निरूद्ध दोषसिद्ध/विचाराधीन बन्दियों के मध्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव द्वारा दोषसिद्ध/विचाराधीन बन्दियों को पैन इण्डिया कैम्पेन-2024 के उद्देश्य के बारे में अवगत कराया गया, उनके द्वारा उन्हें यह बताया गया कि अगर कोई बन्दी, जिसकी आयु घटित अपराध के समय 18 वर्ष से कम की थी, तो वे अपनी उम्र के बावत कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, जेल विजिटिंग अधिवक्ता/पराविधिक स्वयं सेवक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा को प्रेषित करायें ताकि उनके द्वारा उम्र के बावत उपलब्ध कराये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा सके ताकि सम्बन्धित न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर सकें। सचिव द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि दिनांक-28.01.2024 से लेकर दिनांक-10.02.2024 तक पैन इण्डिया कैम्पेन-2024 के तहत जेल विजिटिंग अधिवक्ता, जिला कारागार में आयेगें। आप लोग उनसे मिलकर अपनी उम्र (घटित अपराध के वक्त 18 वर्ष से कम आयु) के बावत उन्हें कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जेलर को भी आदेशित किया गया कि किसी भी विचाराधीन/सिद्धदोष बन्दी को कारागार में दाखिल कराते वक्त उसकी उम्र को अवश्य देख लें, अगर कोई बन्दी प्रथम द्ष्टया उन्हें 18 से कम आयु का प्रतीत होता है तो उसकी सूचना अविलम्ब सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा को प्रेषित करें ताकि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सकें। उक्त शिविर में ही सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध दोषसिद्ध/विचाराधीन बन्दियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिन विचाराधीन बन्दियों की जमानत आज से पूर्व हो चुकी है किन्तु जमानत बन्ध पत्र दाखिल न होने के कारण उनकी रिहाई अभी तक नही हुई है, वह अतिशीघ्र न्यायालय में जमानत बन्ध पत्र दाखिल करावें तथा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही है, वे इस सन्दर्भ में कारागार में नियुक्त पीएलवी अथवा जेल के पैनल अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के नाम प्रेषित करायें। तत्पश्चात उनके रिहाई के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा अगर कारागार में निरूद्ध कोई भी बन्दी ऐसा होे, जिसके पास अधिवक्ता नही है, तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

पाकशाला के निरीक्षण के दौरान पाकशाला में कार्यरत दोषसिद्ध/विचाराधीन बन्दियों को भी पैन इण्डिया कैम्पेन-2024 के उद््देश्यांे के बारे में बताया गया। तत्पश्चात पाकशाला में बन रहे सायंकालीन भोजन का भी निरीक्षण किया गया। पाकशाला में सायंकालीन भोजन में बन रही रोटियों को देखा गया। पाकशाला के निरीक्षण के दौरान पाकशाला इन्चार्ज द्वारा अवगत कराया गया कि आज के सायंकालीन भोजन में बन्दियों को रोटी, दाल अरहर एवं आलू पत्ता गोभी की सब्जी दी जायेगी। इसके उपरान्त सचिव द्वारा जिला कारागार के अस्पताल का निरीक्षण किया गया। जिला कारागार के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिला कारागार के अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे 13 बन्दियों से मुलाकात की गयी तथा उनका हाल-चाल पूंछा गया तथा उन्हें भी पैन इण्डिया कैम्पेन-2024 के उद््देष्यांे के बारे में बताया गया। इस अवसर पर जेल अधिवक्ता श्री जगन्नाथ मिश्र, दिनेश कुमार मौर्या, मो0 अहमद खां उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त डिप्टी जेलर विवेक कुमार सिंह व सूर्य नाथ यादव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक सन्दीप कुमार राही एवं ए0डी0आर0 के कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी व अंकित वर्मा भी उपस्थित रहे।