जिला जज की अध्यक्षता में हुआ सेमिनार

बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय गोण्डा के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हाल में ‘‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अर्थात POSH एक्ट‘‘ नामक विषय पर एक वर्कशाप/सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त वर्कशाप/सेमिनार में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता सहित जनपद न्यायालय एवं परिवार न्यायालय गोण्डा के समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। ‘‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अर्थात POSH एक्ट‘‘ नामक विषय पर आयोजित वर्कशाप/सेमिनार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा सम्बोधित किया गया। सचिव द्वारा उक्त वर्कशाप/सेमिनार में POSH एक्ट की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि वर्तमान समय में अपने घरों से बाहर निकलकर कार्य करने वाली समस्त महिलाओं के लिये यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न क्या है एवं उक्त यौन उत्पीड़न की रोकथाम, कार्यस्थल पर किस प्रकार की जायेगी, इसके बारे मंे बताया गया। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वह उसकी शिकायत किस समिति के समक्ष करेगी तथा समिति द्वारा उक्त यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कैसे की जायेगी, समिति द्वारा की गयी जांचोपरान्त रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया जायेगा, इसके बारे में भी बताया गया।

उपरोक्त सेमिनार/वर्कशाप को सम्बोधित करते हुये न्यायिक अधिकारी श्री आकर्ष सिंह द्वारा बताया गया कि किन परिस्थतियों में इस अधिनियम का निर्माण किया गया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में निर्मित दिशा-निर्देश क्या थे तथा कार्यस्थल पर किस प्रकार इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था। इसके उपरान्त न्यायिक अधिकारी सुश्री समिष्ठा साहू द्वारा ‘‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अर्थात POSH एक्ट‘‘ के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इसके उपरान्त उक्त सेमिनार/वर्कशाप में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों द्वारा POSH एक्ट‘‘ से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी भी की गयी।