मारपीट करने के 02 आरोपी को हुई 05-05 साल का कारावास

बदलता स्वरूप गोंडा। लोकसेवक के कार्यो में बाधा उत्पन्न करने व मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों सन्नी व अभिषेक सिंह को 05-05 साल का कारावास व 18-18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा लोक सेवक के कार्यो में बाधा उत्पन्न करने व उनसे मारपीट करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-02 ने 05-05 साल का कारावास व 18-18 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।