दहेज हत्या आरोपी को हुई 7 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी पंकज यादव पुत्र राममिलन निवासी सिकरी मीरा थाना छपिया जनपद गोण्डा को 07 वर्ष का कारावास व रु0 20,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना छपिया पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त पंकज यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल राय साहब यादव व थाना छपिया के पैरोकार हे0का0 भोलानाथ, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 संध्या चौरसिया के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा अभियुक्त पंकज यादव को 07 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।