बदलता स्वरूप गोंडा। जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों राजकुमार उर्फ कालू, शिवकुमार उर्फ ननकून व कृष्ण कुमार उर्फ रामप्रसाद को 10-10 साल का कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों राजकुमार उर्फ कालू, शिवकुमार उर्फ ननकून व कृष्ण कुमार उर्फ रामप्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हे0का0 वेद प्रकाश व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा 10-10 साल का कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।