गोण्डा। अवैध मादक पदार्थ तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।04.01.2022 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र समी मोहम्मद निवासी ग्राम धर्मेई थाना ईटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 जागृति व थाना धानेपुर के पैरोकार हे0का0 मण्टू चौरसिया के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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