जानलेवा हमला करने के 02 आरोपियों को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपए 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा

गोण्डा। जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्तों को 07 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोप में अभियुक्तगण ननकू खटिक व रंजीत खटिक को 01 अदद अद्धी 12 बोर मय खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।