गोण्डा। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी गोंडा के निर्देशों के अनुक्रम में बालश्रम निरोधक अभियान श्रमविभाग ,चाइल्ड लाइन, एएचटीयू यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। जिसके अंतर्गत जनपद गोंडा के आर्यनगर,कौडिया बाजार,कटरा बाजार आदि स्थानों पर अभियान चला कर 2 सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस जारी की गयी । खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें।
इस अभियान में श्रम विभाग से योगेश दीक्षित श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोंडा,चंद्रेश यादव,अनूप यादव चाइल्ड लाइन प्रभारी आशीष मिश्रा एएचटीयू से प्रभारी निरीक्षक अरविंद कोरी उप निरीक्षक राम किशोर प्रसाद हेका गउचरन व हेका रामजीत यादव महिला आरक्षी प्रियंका चौहान आदि मौजूद रहे।
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