गोण्डा। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित 71 मामलों की कलेक्ट्रेट सभागार में सुनवाई किया। जिसमें से 55 केश का निस्तारण किया गया, शेष बचे हुए प्रकरणों पर तारीख देते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश जनसूचना अधिकारियों को दिए।।मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा एक-एक करके वादकारियों एवं संबंधित जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी का पक्ष सुनते हुए सुनवाई की गई। इस दौरान उन्होने निर्देश दिया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र पर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी जाय। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के उपरांत सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्नक के रूप में अवश्य लगाये जाय, जिसमें सूचना मांगने वाले का आशय की पुष्टि हो, आधी-अधूरी अथवा भ्रामक सूचना कदापि न उपलब्ध कराई जाए। मा0 सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण से संबंधित विवरण क्रमवार, तिथिवार अंकित किया जाय, यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से संबंधित नही है, तो 05 दिन के भीतर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर सहित सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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