*बदलता स्वरूप गोंडा। दुराचार करने के आरोपी राजेश कुमार यादव पुत्र राम सूमेर उर्फ निक्के निवासी सोनी हरलाल अहिरनपुरवा थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को 25 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0नगर पुलिस द्वारा पीडिता के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त राजेश कुमार यादव पुत्र राम सूमरे उर्फ निक्के निवासी सोनी हरलाल अहिरनपुरवा थाना को0नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना को0नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/पॉक्सो कोर्ट गोण्डा द्वारा 25 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।