आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

गोण्डा। जनपद न्यायाधीश ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय की अध्यक्षता में तथा प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्र मोहन वर्मा, श्रम प्रर्वतन अधिकारी योगेश दीक्षित व तहसीलदार अखिलेश कुमार की उपस्थिति में तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनघुसरा में महिला सशक्तिकरण, विवाद के वैकल्पिक समाधान केन्द्र की प्रक्रियायें व लाभ तथा मध्यस्थता व लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ए0डी0आर0 का अर्थ है वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, जिसके अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाऐं व तकीनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं। सचिव द्वारा मध्यस्थता व लोक अदालत के लाभ की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि इस प्रक्रिया में विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान हो जाता है, समय व खर्चो की बचत होती है। न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है, अत्यधिक सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमय समाधान होता है, अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया होती है, सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक तथा मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या कोई संशोधन नही होता है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है तथा मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क लेने का हकदार होता है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 भवन एंव सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में श्रमिक पंजीयन कर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा बोर्ड द्वारा संचािलत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अपरिहार्य कारण से यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका लाभ उसके परिवारजन को मिलता है। श्रमिक के बेटियों के विवाह हेतु अनुदान, पढायी-लिखायी हेतु अनुदान, पेंशन, बीमा आदि का लाभ श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दिया जाता है। यह योजना केवल उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही श्रमिकों के हित में भारत सरकार द्वारा श्रम पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिस पर बीमा भी किया जाता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा महिलाओं के अधिकार एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में जानकारी दी गयी।

तहसीलदार सदर द्वारा अपने सम्बोधन में तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के बावत जानकारी देते हुये उपस्थित नागरिकों को यह बताया गया कि उपरोक्त किसी घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है तथा वर्तमान में सभी योजनायें कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं, इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गया है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान मुरलीधर तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा एवं कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।