उरई(जालौन)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान ऑफ एक्शन के अन्तर्गत जनपद न्यायाधीश श्री तरूण सक्सेना के निर्देशानुसार ‘‘शिक्षा का अधिकार/एडीआर.मैकेनिज्म/ मीडियेशन व लोकअदालत के लाभ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन विगत दिवस ग्राम गोरन स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में किया गया।
इस शिविर की अध्यक्षता करते हुये नायब तहसीलदार उरई प्रवीण कुमार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये कई संवैधानिक अधिकारों की जानकरी दी गयीं। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत ‘‘जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार तथा खेलकूद के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
जिला प्रोबेशन कार्यालय के परामर्शदाता सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी राणा इन्द्रजीत सिंह एवं जे0ई0 रमेश चन्द्र वर्मा ने विभागीय योजनाओं को विस्तार से बताया। लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम असिस्टेंट अभिषेक पाठक व प्रतीक सिंह द्वारा लोक अदालतों और सुलह-समझौता केन्द्र के लाभ बताये गये और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान संध्या देवी, लेखपाल अमित कुमार पीएलवी टीम लीडर महेन्द्र मिश्रा, महेश सिंह परिहार, रामदेव चतुर्वेदी, योगेन्द्र तखेले, श्रीमती दीक्षा तिवारी, धर्मेन्द्र कुमार, अनुराग स्वर्णकार सहित ग्रामीणवासी उपस्थित रहे।