बलरामपुर | मानहानि मामले में दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।अब अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक राहुल गांधी पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे थे बल्कि पिछड़े वर्ग का अपमान कर रह थे। राहुल गांधी ने अपने ब्यान में केवल मोदी सरनेम का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पिछड़े समाज का अपमान किया था।
अदालत का यह फैसला दर्शाता हैं कि देश का कानून और देश का संविधान सबसे ऊपर हैं और अदालत का यह निर्णय यह भी सिद्ध करता हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया हैं तो उसे सजा जरूर मिलेंगी।
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