एक वर्ष की सश्रम कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

गोण्डा। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा पहले द्वारा सुनाई गई है। थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पुलिस द्धारा पकड़ा गया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त राजा कुमार पुत्र दिलीप सिंह निवासी पंचमौल चीरकुण्डा धनवाद झारखण्ड को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसे न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 01 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।