बहराइच 13 अप्रैल। मुख्य राजस्व अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समयसारिणी के अनुसार 11 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। श्री मिश्र ने बताया कि उपरोक्त अवधि के बीच पड़ने वाले राजकीय अवकाश में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा सामान्य दिनों की भांति नामांकन की प्रक्रिया गतिमान रहेगी।
श्री मिश्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को सम्बन्धित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाण पत्र तथा उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होती है। जिसके दृष्टिगत अवकाश के दिनों में सम्बन्धित तहसील व नगर निकाय कार्यालय भी खेले रहेंगे।
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