दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु0 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त बबलू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार एचसी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 12,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।