36 घंटे के अंदर पुलिस ने किया मर्डर का खुलासा,बेटा ही निकला बाप का कातिल

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जनपद में खेत की रखवाली करते समय 36 घंटे पूर्व हुई किसान की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए मर्डर में प्रयुक्त औजार बरामद कर मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक किसान के बेटे रामू ने ही पारिवारिक कलह और झगड़े से तंग आकर बाप की हत्या की योजना बनाई और देर रात खेत मे हत्या कर दी।
दरअसल थाना इकौना क्षेत्र के दीननामगढ़ के चमारनपुरवा में गुरुवार रात खेत की रखवाली करने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान मिठ्ठू लाल पुत्र बैजनाथ की खेत मे ही अज्ञात द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।जिसका शव शुक्रवार को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई थी। जिस सम्बन्ध में थाना इकौना पर मु0अ0सं0- 100/2023 धारा 302 पुत्तीलाल पुत्र रामफेरन व शिवकुमार पुत्र पुत्तीलाल निवासीगण मध्य नगर मनोहर के खिलाफ तहरीर के आधार पर मामला दर्ज भी दर्ज किया गया था।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना का सफल अनावरण करने व घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी इकौना संतोष कुमार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक इकौना व पुलिस टीम को लगाया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना इकौना द्वारा संपादित की जा रही थी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पता चला कि मृतक का पुत्र रामू गौतम बाहर भाग जाने के प्रयास में है, जिसे संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए मृतक पुत्र को इकौना-वीरपुर मार्ग,अकबरपुर बड़ी सरयू नहर के पास से पकड़कर थाना इकौना पर लाया गया तथा जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने पिता की मृत्यु कारित करने का जुर्म स्वीकार कर लिया तथा घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल गड़ासा उसकी निशानदेही पर घर के पीछे नींव से बरामद किया गया।
पुलिस गिरफ्त में आये मृतक किसान के पुत्र रामू गौतम निवासी चमारन पुरवा ने बताया कि मृतक जो मेरे पिता थे,वो आए दिन गाली गलौज व भला-बुरा कहते थे,जिससे आहत आकर उसके द्वारा मृत्यु कारित कर दी गई,तथा हत्या का आरोप नामजद ससुर व साले पर लगाया गया क्योकि कुछ दिनो पहले मेरी पत्नी को लेकर मेरे पिता से ससुरालवालों से झगड़ा हुआ था।
फिलहाल पुलिस ने मृतक किसान की हत्या के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 201भा0द0वि0 की बढोत्तरी का गई।