बदलता स्वरूप खगड़िया (बिहार)। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रखंड वासियों को जागरुक करने को लेकर अनुमंडल कार्यलय परिसर से ध्वनि विस्तारक यंत्र से लैस और फ्लैक्स बैनर से सुसज्जित जागरूकता रथ (दो ई रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा) को अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने मीडिया से कहा आगामी 30 जून 2023 तक हर हाल में सभी राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड आधार कार्ड से अवश्य लिंक कराना होगा वरना राशन से वंचित हो जायेंगे। उक्त जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही जागरूकता रथ को गांव गांव गांव भेजा जा रहा है। मौके पर उपस्थित बिहारी पॉवर ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ अरविन्द वर्मा ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब राशन उपभोक्तगण देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका राशन कार्ड और आधार लिंक नहीं है, तो आपको राशन मिलना बंद हो सकता है। डॉ वर्मा ने कहा नए कानून में वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10 हजार से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किए जाने का प्रावधान है। विभागीय नियमानुसार चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, पांच एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक टैक्स भरने या अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। डॉ अरविन्द वर्मा ने कहा ऐसे लोगों का राशन कार्ड अवश्य रद्द होना चाहिए और कार्रवाई भी।
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