दिव्यांगजनों को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु प्रदान की जाएगी धनराशि

बदलता स्वरूप श्रावस्ती।  जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभिषेक उपाध्याय ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0-15000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0-20000/-तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0-35000/- धनराशि प्रदान की जाती है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण में दिव्यांगता 40 प्रतिशत स्थाई या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि हो अनिवार्य नही है।
 शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति (दम्पत्ति) जिनका विवाह वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ है। ऐसे व्यक्ति शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु विभागीय वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि हो, आय, अधिवास व जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का आंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र(स्थायी), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंटआउट एवं संलग्न प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, श्रावस्ती में कमरा नं0-18 में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करायें।