निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मिलेगा अनुदान

बदलता स्वरूप गोण्डा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पत्रियों के शादी हेत शादी अनुदान योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते है। शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा शादी तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन के अन्दर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदक की बैक पासबक की स्पष्ट छायाप्रति, शादी का कार्ड, पुत्री का फोटो, आधार कार्ड, वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल इत्यादि अभिलेख आवश्यक है। आवेदक का तहसील स्तर से जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र, आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूपये 46080 एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 वार्षिक से अधिक न हो। पेंशन, आईडी क्रमांक आवश्यक है। आवेदन आनलाइन के करने के पश्चात् आवेदन की हार्डकापी, आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा, निशानी सहित सम्बन्धित विकास खण्ड तहसील कार्यालय में समस्त संलग्नों को जमा किया जायेगा।