हत्या करने के आरोपी को हुई सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 53 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। अभियुक्त अब्दुल कादिर द्वारा दिनांक 04.02.2017 को थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले अब्दुल्लाह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अब्दुल कादिर को मय आलाकत्ल तमंचा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्रा, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी आशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 कोर्ट ने आजीवन कारावास व रुपये 53,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।